अगर आप भी बिहार में रहकर निजी स्कूल खोलना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए है, अगर आप बिहार में रहकर निजी स्कूल खोल चुके हैं, तो यह खबर आप एक बार जरूर पढ़ ले, आपने अब तक कई बड़े निजी स्कूल खुले हुए देखे होंगे या तो आप सोच निजी स्कूल खोने का सोच रहे है तो अब बिहार में निजी स्कूल खोलना पहले के अनुसार अब मुश्किल होने वाला है। दरअसल आपको बता दूं कि निजी स्कूल खोलने के नियमों में कुछ बदलाव कर दिए गए हैं।
आपको बता दूं कि बिहार में निजी स्कूल को सीबीएसई आईसीएसई से संबद्धता प्राप्त करना होगा, बताया जा रहा है कि अब निजी स्कूल खोलने के लिए रजिस्टर्ड सोसाइटी को प्राइवेट स्कूल खोलने के लिए मान्यता मिलेगी। स्कूलों को प्रस्ताव पर तभी विचार किया जाएगा जब निर्धारित किए गए सभी मांगों पर स्कूल उतरेगी। बताया जा रहा है कि शहरी क्षेत्र में कम से कम 1 एकड़ जमीन होना चाहिए, वही अनुमंडल क्षेत्र में डेढ़ एकर और ग्रामीण क्षेत्र में करीब करीब 2 एकड़ जमीन होना चाहिए है इससे कम जमीन होने पर मान्यता नहीं दी जाएगी।
दूसरी तरफ आपको बता दूं कि स्कूल प्रबंधक को एनओसी के लिए शिक्षा विभाग के अफसर से स्थल निरीक्षण एवं भौतिक सत्यापन कराना भी जरूरी होगा, आपको बता दूं कि ऑनलाइन आवेदन कर के स्कूल के बारे में जानकारी दी जाएगी, इसके बाद जांच टीम निरीक्षण करेगी और संतुष्ट होने के बाद जिओ मैपिंग कराकर रिपोर्ट देगी इसके बाद ही प्राइवेट स्कूल आप खोल पाएंगे।