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बिहार और पूरे देश में अब आपका 15 से 20 साल पुराना अधिक निजी गाड़ियां नहीं चला पाएंगे दरअसल नई पॉलिसी के तहत इसे लागू किया जाएगा। वही पुरानी गाड़ियों को आपको नष्ट करने होंगे लेकिन आपके मर्जी से। पुरानी और खटारा वाहन को नष्ट करने के लिए अब राज्य में स्क्रैप सेंटर यानी कि कबाड़ केंद्र खोलने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है।

उधर मिली जानकारी के अनुसार परिवहन विभाग ने अभी तक बिहार के 15 जिलों में 20 स्क्रैप सेंटर खोलने की अनुमति दी है बताया जा रहा है कि बिहार के जिन 15 जिलों में स्क्रैप सेंटर खोलने की अनुमति दी गई है उसमें राजधानी पटना में पांच स्क्रैप सेंटर इसके अलावा वैशाली में तीन मधुबनी में तीन कटिहार मधेपुरा सहरसा और समस्तीपुर समेत 12 जिलों में एक-एक स्क्रैप सेंटर खोले जाएंगे।

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आपको यह भी जानकारी दे दूं कि इस स्क्रैप्स सेंटर यानी कि कबाड़खाना को खोलने के लिए आप भी अप्लाई कर सकते हैं। गाइडलाइंस पर अगर नजर डालें तो कोई भी व्यक्तिगत तौर पर या फॉर्म, सोसायटी या ट्रस्ट के जरिए वाहन कबार केंद्र यानी कि एस्क्रैप सेंटर खोल सकता है। इसकी अधिकतम 10 सालों तक केंद्र सरकार लाइसेंस जारी करेगी इसके लिए आपको केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड से इजाजत लेनी होगी बोर्ड की टीम सेंटर का दौरा करेगी और फिर सारे मांगों को पूरा होने पर अधिकृत लाइसेंस जारी करेगी।

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