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अब आपको बिहार में ज्यादा से ज्यादा उद्योग लगते हुए दिखेंगे। दरअसल आपको बता दूं कि सरकार अभी यह लगातार प्रयास कर रही है, कि बिहार में अब ज्यादा से ज्यादा उद्योग लगा सके और निवेशकों को ज्यादा ज्यादा आकर्षित किया जा सके, इसी क्रम में अब बिहार में औद्योगिक भूखंड या की बियाडा से बाहर उद्योग स्थापित करने के लिए ली जाने वाली जमीन पर अब निजी निवेशकों को निबंधन व स्टांप शुल्क नहीं देना होगा।

आपको बता दूं कि इसको लेकर विभाग के प्रमुख सचिव केके पाठक द्वारा अधिसूचना भी जारी कर दिया गया है। जिसमें साफ तौर पर निकल कर सामने आया है, कि राज्य सरकार द्वारा दिया गया बियाड़ा को आवंटित की जाने वाली भूमि के दस्तावेज का निबंधन शुल्क भी अगर नहीं लगेगा। वही मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग में इसपर 100 प्रतिशत की छूट दी है।

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आपको बता दूं इस तरह के फैसले से कहीं ना कहीं बिहार में निवेसकों को अब ज्यादा से ज्यादा आ सकेंगे। वही इस अधिसूचना को 21 मार्च 2025 तक प्रभावी रहेगा हालांकि अभी साफ तौर पर कहा गया है, कि निबंधन वर्ष स्टांप शुल्क के अलावा स्वामी रजिस्ट्रीकरण शुल्क प्रतिलिपि शुल्क एवं कंप्यूटरीकृत निबंधन के लिए जाने वाले सेवा शुल्क नियमानुसार के लिए जाएंगे।

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